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अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वाले 22 व्यावसायियों पर की गई कार्रवाई किया गया 30200 रुपए जुर्माना

रायगढ़। शहर के व्यावसायिक संस्थानों, निजी हास्पिटलों एवं प्राइवेट स्कूल, कालेज 22 संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह संबंधित संस्थानों पर 30200 का जुर्माना किया गया है।
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बिजली के खंभे, शासकीय जमीन एवं चौक-चौराहा या अपने दुकानों के सामने सड़क किनारे में अवैध तरीके से विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर निगम प्रशासन द्वारा नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। निगम कमिश्नर श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा ऐसे 22 व्यावसायिक संस्थानों, निजी हास्पिटलों एवं प्राइवेट स्कूल, कालेज संचालकों पर कार्रवाई की गई है। सभी 22 संस्थानों के अवैध विज्ञापन बोर्ड को जब्त किया गया है। इसी तरह सभी संस्थानों पर 30200 रुपए का जुर्माना किया गया। सभी को अवैध तरीके से विज्ञापन बोर्ड लगाने पर नोटिस जारी कर राशि जमा करने को कहा गया है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। निगम कमिश्नर श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने निगम राजस्व की टीम को ऐसे अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


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यहां की गई कार्रवाई
इंडियन टायर्स छातामुड़ा, प्रोफेसर हेमंत पटेल सांगीतराई, नटवर ट्रेडर्स उत्तम मेमोरियल कालेज, वैदिक इंटरनेशनल स्कूल, अलंकार रेस्टोरेंट, सदगुरु ट्रेेडर्स, यमराज आटो सेंटर, विजय ढ़ाबा, मां मंगला मोटर गैरेज, काजल ब्यूटी पार्लर, गणपति आटो, कृष्णा आटो, सुपर सेल, निखिल ट्रेडर्स, कलकत्ता कार आटो, शर्मा आटो, फारूखी आटो डील, सलासर मोटर्स पर अवैध विज्ञापन लगाने जब्ती, जुर्माना और नोटिस की कार्रवाई की गई है।

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